मतदाता की पहचान के लिए 22 दस्तावेज हैं निर्धारित, मतदान केन्द्र जायें तो अपना फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं

मतदाता की पहचान के लिए 22 दस्तावेज हैं निर्धारित, मतदान केन्द्र जायें तो अपना फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं

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(लोकमतचक्र.कॉम)

हरदा / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने जिले के नगरीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के लिये जाते समय अपना फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर अवश्य जाएं ताकि उन्हें मतदान केन्द्र पर कोई परेशानी न हो। उन्होने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान के लिए 22 दस्तावेज निर्धारित किये है इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लेकर मतदाता को वोट डालने के लिये जाना चाहिए। 

कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि मतदाता की पहचान के लिये जो दस्तावेज निर्धारित किये गये है, उनमें फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल है।

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