कोर्ट में लंबित रहते संपत्ति बेची तो रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी

कोर्ट में लंबित रहते संपत्ति बेची तो रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी

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लोकमतचक्र  डॉट कॉम।

जबलपुर । हाई कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े प्रकरण में एक अहम आदेश पारित कर कहा कि यदि सिविल कोर्ट में लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति बेची जाती है तो उसकी रजिस्ट्री स्वतः शून्य मानी जाएगी। दरअसल, संपत्ति विवाद के एक मामले में जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा-52 की विस्तृत व्याख्या करते हुए उक्त नजीर पेश की। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें प्रदीप चौकसे और पुष्पा चौकसे के पक्ष में जारी डिक्री की थी। कोर्ट ने अपीलार्थी अविनाश कुमार राय की अपील को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में डिक्री पारित करने के निर्देश दिए।

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