हाइकोर्ट ने खारिज की राजस्व निरीक्षक ओर पटवारी की अपील, सजा भुगतना ही पड़ेगी

हाइकोर्ट ने खारिज की राजस्व निरीक्षक ओर पटवारी की अपील, सजा भुगतना ही पड़ेगी

सीमांकन के लिए शिकायतकर्ता से आरोपियों ने मांगी थी 15 हजार रुपए की रिश्वत

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लोकमतचक्र डॉट कॉम।

ग्वालियर । हाईकोर्ट से न्याय की आश लगाये कृषि भूमि का सीमांकन करने के एवज में रिश्वत मांगने के दोषी पूर्व आरआई आनंद शुक्ला और पूर्व पटवारी शिवा भदौरिया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 29 अक्टूबर को विशेष न्यायालय ने दोनों को इस मामले में दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा दी थी, साथ ही विभिन्न धाराओं में 10-10 का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और सजा को बरकरार रखा।

आनंद शुक्ला पूर्व से ही जेल में बंद हैं, वहीं शिवा भदौरिया जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में उन्हें 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले के फरियादी असलम खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। असलम की शिकायत पर ही कार्रवाई हुई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान वह शिकायत से मुकर गया था। यहां बता दें कि ग्राम कुलैथ में शिकायतकर्ता असलम खान की कुल तीन बीघा जमीन थी। इसका सीमांकन कराने के एवज में दोषियों ने 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जबकि सहमति सात हजार रुपए पर बनी थी।

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