कन्या विवाह योजना में पंजीयन हेतु स्थानीय निकाय व जनपद में फार्म फ्री में उपलब्ध

कन्या विवाह योजना में पंजीयन हेतु स्थानीय निकाय व जनपद में फार्म फ्री में उपलब्ध

13 दिसम्बर को हरदा में होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन

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लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आगामी 13 दिसम्बर मंगलवार को सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे मैदान हंडिया रोड़ हरदा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग कमलेश सिंह ने बताया कि निराश्रित अथवा निर्धन परिवार की कन्याओं के साथ साथ विधवा एवं परित्यक्ताओं के विवाह भी होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शामिल होने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जावेगी।

उपसंचालक श्री सिंह ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन फार्म जिले के सभी नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतों में निःशुल्क उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति स्थानीय निकाय एवं जनपद पंचायतों से फार्म प्राप्त कर पंजीयन करा सकते है। 

पंजीयन के लिये आवश्यक दस्तावेज

उपसंचालक श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पंजीयन के लिये यह आवश्यक हैं कि वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। उन्होने बताया कि आवेदन फार्म के साथ वधू अथवा वर की समग्र आईडी व आधार कार्ड की छायाप्रति, विवाह के लिये निर्धारित आयु वर के लिये 21 वर्ष तथा वधू के लिये 18 वर्ष संबंधी प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ, कल्याणी अथवा विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश, पंजीकृत श्रमिक होने की स्थिति में श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति तथा वधू के बचत खाते की छायाप्रति होना आवश्यक है।

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