निकायों में करों के भुगतान ओर पंजीकरण के लिए अब आधार नंबर देना होगा

निकायों में करों के भुगतान ओर पंजीकरण के लिए अब आधार नंबर देना होगा

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लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल । प्रदेश के नगरीय निकायों में अब सम्पत्ति कर भुगतान, संपत्ति पंजीकरण, नल कनेक्शन पंजीकरण, ट्रेडिंग लायसेंस आवेदन, विवाह प्रमाण- पत्र पंजीकरण, फायर एनओसी प्रमाण-पत्र आवेदन तथा नो ड्यूज सर्टिफिकेट की ऑनलाईन सेवाओं में आधार नंबर देना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराना चाहता है और उसके पास आधार नंबर नहीं है या आधार नंबर जमा नहीं कराना चाहता है तो वह पेन नंबर या पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राईविंग लायसेंस में से कोई एक दर्ज करा सकेगा। पोर्टल पर दर्ज किये गये आधार नंबर का सत्यापन भी होगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सुशासन समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान नियम 2022 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।

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