खेतों में नरवाई जलाई तो देना पड़ेगा जुर्माना, धारा 144 लागू

खेतों में नरवाई जलाई तो देना पड़ेगा जुर्माना, धारा 144 लागू

आदेश का उलंघन करने वाले पर होगी कानूनी कार्यवाही, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। त्योहारों के बीतने के बाद जिले में गेहूं और चने की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद अब किसान गर्मी के सीजन के मूंग की बोवनी के लिए खेत तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में कई किसान समय बचाने के लिए नरवाई को रोटोवेटर से व्यवस्थित करने के बजाय उसे आग के हवाले कर देते हैं। कलेक्टर ने धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं ऐसे किसानों से अब नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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जिले में अगले 3 महीनों के लिए कलेक्टर ऋषि गर्ग ने नरवाई में आग लगाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तीन माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं में खेत में खड़े गैंहू के डंटलों यानि नरवाई और फसल के अवशेषों में आग लगाने पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

यह होगी कार्रवाई

पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने वालों के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया है। इसमें 2 एकड़ तक के किसानों को एक घटना के लिए 2500 रुपए जुर्माना देना होगा। 2 सै 5 एकड़ तक के किसानों से इस तरह की एक घटना के एवज में 5 हजार रूपए अर्थदंड वसूला जाएगा। 5 एकड़ से बड़े किसानों से आगजनी के ऐसे मामलों में वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि 15 हजार रूपए प्रति घटना रहेगी। मालूम हो कि पूर्व में नरवाई की आग से कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें जन धन की बड़ी क्षति हुई।

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