लाड़ली बहना योजना में अपात्र होने वाली महिलाओं को उनका पक्ष रखने का दिया जाएगा मौका

लाड़ली बहना योजना में अपात्र होने वाली महिलाओं को उनका पक्ष रखने का दिया जाएगा मौका

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल । मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए किए जाने वाले आवेदनों पर आपत्ति की जांच एवं निराकरण 15 दिन में इसको लेकर बनाई गई समिति द्वारा किए जाएंगे। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का रेंडम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

AVvXsEj6BE5k14Vg4yUp4xjFruzeyHs 4ePTkILkphYRSfv5bVQ88 l2xmLJqcJm40UuwHKDJZm 5V48C0oZsbTM7sRcD0yy8CU nAfe76r0nh

 आपत्तियों के परीक्षण के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीएमओ नगरीय निकाय, आयुक्त नगर निगम द्वारा इसे पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित किया जाएगा। पोर्टल पर अपात्र हितग्राहियों की अलग सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होगी तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जाएगी। जांच में अपात्र मिले तो हितग्राही का नाम हटाने के पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। आपत्ति सही पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। 

नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण के लिए आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। पंचायत सचिव को वार्ड प्रभारी को लिखित या सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। जो आपत्तियां लिखित (आॅफलाइन) प्राप्त होंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर आॅनलाइन अपलोड की जाएगी।

Scroll to Top