शहरों में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीनों को मिलेंगे पट्टे

शहरों में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीनों को मिलेंगे पट्टे…

ezgif.com gif maker 1 33


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। मध्यप्रदेश में 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2020 के बीच शहरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीनों को सरकार पट्टे देकर उस जमीन का मालिक बनाएगी। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। विधानसभा में चर्चा के बाद पारित हुए मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2023 को राज्यपाल ने इसी माह 18 अप्रैल को अनुमति प्रदान की है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है। 

इस अधिनियम के लागू होंने से पहले प्रदेश में केवल 31 दिसंबर 2014 तक शासकीय, नजूल भूमि पर काबिज भूमिहीनों का चिन्हांकन कर पट्टे वितरित किए गए थे। उसके बाद से जितने भी लोग प्रदेशभर में शासकीय जमीन पर काबिज है और भूमिहीन भी है तो वे अतिक्रमणकारी की श्रेणी में आते है। उन्हें उस जमीन का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। पट्टा मिले बिना सरकार उन्हें कभी भी वहां से हटा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पट्टा वितरण के लिए तय समयसीमा में इजाफा करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक के कब्जाधारक भूमिहीनों को पट्टा देकर उस जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना संशोधन अधिनियम 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत कर चर्चा कराई गई थी। सरकार ने राजपत्र में संशोधित प्रविधान का प्रकाशन कर लागू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 30 साल का स्थायी पट्टा ऐसे रहवासियों को दिया जाएगा, जो वहां रहने संबंधी लिखित प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। इन्हें अधिकतम सौ वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा।

Scroll to Top