जीएसटी (GST) को ईडी के तहत लाने से व्यापारियों में पैदा हुये डर को कैट ने निराधार बताया

जीएसटी (GST) को ईडी के तहत लाने से व्यापारियों में पैदा हुये डर को कैट ने निराधार बताया

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल /हरदा ।जीएसटीएन (GST) से डेटा प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सशक्त बनाने वाली सरकार की हालिया अधिसूचना ने देश भर के व्यापारिक समुदाय के बीच घबराहट और भय पैदा कर दिया है कि अब उन्हें एक और सरकारी विभाग ईडी का सामना करना पड़ेगा और ईडी कभी भी उनकी जांच कर सकती है ।  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस तरह की आशंकाओं को निराधार और अतार्किक करार दिया है क्योंकि अधिसूचना को पढ़ने से इस बात का पता चलता है कि व्यापारियों के खिलाफ ईडी कोई भी एकतरफ़ा दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है।

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हरदा कैट ज़िलाअध्यक्ष सरगम जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि 7 जुलाई की संबंधित अधिसूचना को सावधानीपूर्वक और व्यापक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जीएसटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दायरे में शामिल करने को लेकर आशंकाए निराधार है। श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल दोनों ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार,यह वित्तीय खुफिया इकाई(एफआईयू) है,जो विभिन्न अन्य एजेंसियों और सरकारी विभागों की तरह ईडी के साथ जुड़ी हुई है।एफआईयू संभावित अवैध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने,सावधानी पूर्वक प्रसंस्करण,सूक्ष्मता से विश्लेषण करने और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,परिणामस्वरूप,व्यापारियों को ईडी द्वारा पूछताछ या जांच का सामना करना पड़ सकता है यदि उन्हें एफआईयू की अटूट नजर से जांच के बाद दोषी माना जाता है तो।अगर वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की जांच के तहत कोई भी दोषी पाया जाता है,तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सक्रिय रूप से शामिल होगा और उचित कार्रवाई करेगा।

जीएसटी में,कर योग्यता,छूट, वर्गीकरण,मूल्यांकन,आईटीसी के लिए पात्रता,रिफंड के लिए पात्रता आदि जैसे कानूनी विवादों को पीएमएलए के तहत कवर नहीं किया जा सकता है,इसमे आईटीसी क्लेम करने के लिए नकली चालान जारी करने का सहारा लेने जैसी गतिविधियां, टैक्स चोरी के इरादे से जारी किये गए फर्जी चालान,उसके आधार पर संपत्तियों के अधिग्रहण भी शामिल है।

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धारा 66 ईडी को किसी भी प्राप्त जानकारी को किसी भी कर अधिकारी अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है उनको अधिकार देती है।इस प्रकार,कर प्राधिकारी होने के नाते जीएसटी अधिकारी पहले से ही ईडी से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं।अब,7 जुलाई की नवीनतम अधिसूचना के माध्यम से, जीएसटीएन (मैसर्स जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड) को भी एक अन्य प्राधिकरण के रूप में शामिल किया गया है,जो उन्हें ईडी से किसी भी जानकारी को साझा करने का हकदार बनाता है। इसलिए,नई अधिसूचना व्यावहारिक रूप से जीएसटी के तहत करदाताओं के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं रखेगी।

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