विधायक खुलकर देंगे स्वेच्छानुदान मासिक लिमिट पर लगी रोक हटाई

विधायक खुलकर देंगे स्वेच्छानुदान मासिक लिमिट पर लगी रोक हटाई

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लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए राज्य सरकार ने विधायकों को स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता देने के लिए मासिक खर्च सीमा के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब विधायक खुलकर स्वेच्छानुदान से आर्थिक मदद कर सकेंगे। संचालक बजट आईरीन सिंथिया ने प्रथम अनुपूरक अनुमान के लिए दी गई राशि के उपयोग को लेकर प्रदेश के सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। कुल सत्रह तरह विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि पूरी तरह विमुक्त कर दी गई है। शेष योजनाओं में प्रावधनित राशि के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक आवश्यकता की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन जरुरी है। इसके लिए प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के जरिए भेजना होगा।

 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लोक आयुक्त, राज्यपाल सचिवालय भरित और मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी के निर्माण के लिए छूट दी गई है। वहीं जेल विभाग में प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना, वित्त विभाग में मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टाक, वाणिज्य कर विभाग में जिला प्रभार, वन विभाग में कैपा और वन्य जीव संरक्षण योजना प्रभार कैंपा निवल वर्तमान मूल्य, स्वास्थ्य विभाग मे एनएचएम, पंद्र वित्त के अनुदान के तहत राहत वितरण को छूट प्रदान की गई है।

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