एक आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारी

एक आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारी

aaropi giraftar


लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरोपी बड्डू उर्फ सगीर पिता शरीफ खां निवासी रहटगांव को 3 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं । इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास , खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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