गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों की निरस्त कराई जायेगी जमानत

गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों की निरस्त कराई जायेगी जमानत

aaropi giraftar


लोकमतचक्र डॉट कॉम।  

भोपाल। प्रदेश में अब गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त कराई जायेगी। ये आरोपी वे होंगे जिन्होंने ऐसे अपराध किये हैं जिनमें सात वर्ष या इससे अधिक के कारावास की सजा हो सकती है। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने डीजीपी एवं संचालक लोक अभियोजन को निर्देश जारी किये हैं।

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निर्देश में कहा गया है कि ऐसे गंभीर अपराध वाले आरोपियों की कोर्ट में जमानत के आवेदन पर उसका पूरा आपराधिक रिकार्ड कोर्ट में प्रस्तुत किया जाये। यदि आरोपी जमानत पर छूटने के बाद पुनः अपराध कारित करता है तो उसकी जमानत निरस्त करने का आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया जाये। ऐसे आरोपियों को पूर्व में प्रदत्त जमानत को निरस्त करवाने की की गई कार्यवाही का मासिक समीक्षा पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की जाये एवं की गई समीक्षा की रिपोर्ट प्रति माह पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं लोक अभियोजन संचालनालय को भेजी जाये। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

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