भोपाल । पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का प्रारूप जारी किया है। विभाग के अनुसार अब पंचायत सचिव पद पर भर्ती के लिए सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा अनिवार्य होगी। इस प्रस्ताव पर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं, जिसके बाद एक माह के भीतर अंतिम नियम लागू किए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत पंचायत सचिव पद को जिला स्तरीय कैडर में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
ग्राम रोजगार सहायकों को प्राथमिकता
नए प्रारूप में यह भी प्रावधान किया गया है कि पंचायत सचिव भर्ती में ग्राम रोजगार सहायकों को आरक्षित पदों के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रावधान का उद्देश्य ग्राम स्तर पर पहले से कार्यरत कार्मिकों के अनुभव का लाभ उठाना है।
एक माह के भीतर लागू होंगे नियम
विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रारूप पर आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई के बाद राज्य सरकार संशोधित नियमों को अधिसूचित कर देगी। अनुमान है कि एक माह के भीतर पंचायत सचिव भर्ती के नए नियम लागू हो जाएंगे।
नई भर्ती प्रक्रिया लागू होने के बाद पंचायत सचिव पद की नियुक्तियों में योग्यता, दक्षता और डिजिटल कौशल को प्रमुखता मिल सकेगी।












