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मध्यप्रदेश शासन का बड़ा फैसला : अब SLR बने तहसीलदार, और ASLR बने नायब तहसीलदार

राज्य शासन ने जारी किया आदेश, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव

भोपाल। राज्य शासन ने राजस्व विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए अधिक्षक भू अभिलेख (SLR) व सहायक अधिक्षक भू अभिलेख (ASLR) को क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार पद में मर्ज कर दिया है । जिसके आदेश भी जारी कर दिया गया है । 

23 अक्टूबर 2025 को मध्यप्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) के पदों को क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के समकक्ष घोषित किया है।

यह आदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 12 सितंबर 2025 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुरूप जारी किया गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि संबंधित सभी जिलों व पंचायत स्तर पर आवश्यक संशोधन और अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश राजस्व न्यायालयों में काफी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण ओर राजस्व न्यायालयों में आम जनता के लगने वाले समय को देखते हुए लिए जाने वाला बताया जा रहा है । शासन अपनी न्यायालय कार्य ओर लाँ एंड आर्डर के कार्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है । ऐसा होने से आम जनता को तहसील कार्यालय के अनावश्यक चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।

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