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नेशनल लोक अदालत : दादा ने पोते को दो एकड़ जमीन राजीनामा स्वरूप भेंट कर समाप्त किया विवाद

हरदा  । जिला न्यायालय हरदा एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा व्यवहार न्यायालय टिमरनी में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविंद रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया । लोक अदालत में जिले में कुल 11 खण्डपीठ बनाई थी, जिसमें से 10 खण्डपीठ न्यायालयों की, 01 खण्डपीठ उपभोक्ता फोरम की बनाई गई थी।

नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ क्रमांक 02 के पीठासीन अधिकारी जयदीप सिंह के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक आरसीएस ए/28/2025 का अंतिम निराकरण उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर हुआ।

प्रकरण में बहू रीना बाई द्वारा अपने ससुर कमलेश सिंह के विरुद्ध उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण भरण-पोषण का दावा मृतक पति के पैतृक संपत्ति में हिस्से तक का प्रस्तुत किया था जो लंबित था। उभयपक्ष को लोक अदालत में समझाए जाने पर ससुर द्वारा अपने अवयस्क नाती को पैतृक संपत्ति कृषि भूमि में से 2.00 एकड़ का हिस्सा बहू एवं नाती के भरण-पोषण के निमित्त राजीनामे के माध्यम से दे दिया और उभयपक्ष ने हंसी-खुशी से स्वेच्छा से राजीनामा स्वीकार किया और अपने प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निराकृत करवा लिया।

इस तरह ससुर द्वारा कराए गए बंटवारे से बहू एवं नाती के समक्ष जो भरण-पोषण की समस्या पति एवं पिता के मृत हो जाने के कारण उत्पन्न हो गई थी वह समस्या स्थाई रूप से हल हो गई।

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