हरदा। नागरिकों की सुरक्षा, शांति तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिये कार्बाइड गन के निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध हरदा जिले की राजस्व सीमा में लागू रहेंगे। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि कार्बाइड गन के उपयोग करने के कारण हरदा जिले में आंखों में समस्या होने के 8 मामले सामने आये है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिनमें से 3 युवकों का इलाज त्रियन नेत्रालय डाक्टर बद्रीप्रसाद दोगने के यहां एवं 4 युवकों का मिशय नेत्रालय डाक्टर भूमरकर के यहां उपचार चल रहा है । एक युवक को इंदौर रेफर किया गया था ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्थायें, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय नहीं करेगा। साथ ही प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का वितरण, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने निर्देशित किया है कि जिले के एसडीएम, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगे तथा उल्लंघन की दशा में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।












