भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नये पदोन्नति नियमों के पालन में कड़ाई की है तथा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सभी कार्यालय प्रमुखों को हिदायत जारी की है कि जो प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकत्ता अधिकारी निर्धारित समयावधि में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यानि सीआर नहीं लिखते हैं तो विलम्ब के लिये उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और इसका उल्लेख उनकी सीआर में दर्ज भी किया जायेगा। इसलिये सीआर का समय-सीमा में निष्पादन किया जाये। उल्लेखनीय है कि सीआर के आधार पर पदोन्नति देने का नियमों में प्रावधान है।
