SDM पर लगा 25 हजार रुपए का जुर्माना, क्या है मामला जानने के लिए पढ़िए ….
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। अधिकारियों द्वारा अपने पावर का दुरूपयोग करना आम बात है, खासकर आम जनता पर…। ऐसे ही एक मामले में अतिक्रमण कार्यवाही के बाद संबंधित पीड़ित व्यक्ति द्वारा जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना चाही तो एसडीएम ने जानकारी भी नहीं दी, तब आवेदक राज्य सूचना आयोग की शरण में पहुंचा तब भी एसडीएम राज्य सूचना आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि और दिन को उपस्थित भी नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम पर ग्वालियर जिले से तत्कालीन एसडीएम (SDM) लश्कर अनिल बावरिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामला यह है कि 8 अप्रैल 2022 को नीरज नामदेव के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी। नीरज ने सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। आवेदन में 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। निर्धारित 30 दिन में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा था। नोटिस जारी होने के बाद भी राज्य सूचना आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि और दिन को उपस्थित भी नहीं हुए थे।
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