भोपाल। मध्यप्रदेश में आज भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की हैट्रिक लगाते हुए लोकायुक्त पुलिस ने एक राजस्व निरीक्षक को चालीस हज़ार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों धर दबोचा है। लोकायुक्त कार्यवाही में जहां राजस्व विभाग से दो कर्मचारी तो शिक्षा विभाग की एक अधिकारी आज शुक्रवार को ट्रेप हुए है । सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला इंदौर जिले का है जहां देपालपुर तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक नरेश विवलकर को लोकायुक्त पुलिस ने 40000 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है।
जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए किसान से 70 हजार रुपए लेने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने वाले देपालपुर के राजस्व विभाग का आरआई नरेश बिवलाकर कल उसी किसान से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथों धर लिया गया।
किसान ने बताया बिवलाकर ने जमीन का कब्जा दिलाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से अब तक उसे 70 हजार रुपए वह दे चुका था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आरआई का कहना था कि पहले पूरे पैसे दो, फिर काम होगा। इससे परेशान होकर किसान ने आरआई की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की, जिसके बाद शुक्रवार को आरआई को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने धरदबोचा।
कोर्ट आदेश का नहीं किया पालन : ग्राम उजालिया के किसान भगवान कुमावत का कहना है उसके और अन्य के नाम पर 0.437 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तहसीलदार कोर्ट देपालपुर में केस चल रहा था। 26 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया और कब्जा हटाने का आदेश दिया। आदेश का पालन रेवेन्यू इंस्पेक्टर नरेश बिवलाकर को कराना था, लेकिन वह इसके एवज में रिश्वत मांग रहा था। बिवलाकर पर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है।
लोकायुक्त कै मुताबिक आवेदक भगवान पिता मथुरालाल कुमावत उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम उजालिया तहसील देपालपुर जिला इंदौर व्यवसाय-कृषि एवं पूर्व सरपंच, अनावेदक नरेश बिवालकर, राजस्व निरीक्षक, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर
विवरण – आवेदक द्वारा दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम उजालिया तहसील देपालपुर भूमि सर्वे क्रमांक 135 रकबा 0.437 हेक्टेयर की भूमि प्रार्थी व अन्य के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर ग्राम उजालिया के अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने पर न्यायालय तहसीलदार देपालपुर द्वारा दिनांक 26.09.2024 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक व पटवारी को पालन करने के निर्देश दिये थे। राजस्व निरीक्षक नरेश बिवालकर द्वारा कब्जा दिलवाने के एवज में 1.5 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई और 70 हजार रूपए पूर्व में ले लिए थे। अनावेदक द्वारा आवेदक से शेष 80 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। आवेदन पत्र के आरोपों का सत्यापन किया गया। सत्यापन पर आरोप प्रथमदृष्टया सही पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक को आरोपी को आवेदक से 40 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया। ट्रेप टीम – उप पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध वाधिया, निरीक्षक विक्रम चौहान, राजेश ओहरीया, आरक्षक आशीष नायडू, कमलेश परिहार, विजय सेलार, श्रीकृष्ण अहिरवार शामिल हैं।
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