भोपाल। राज्य सरकार ने सम्पत्तियों की रजिस्ट्री एवं स्टांपिंग के नये नियम लागू कर दिये हैं। अब रजिस्ट्री में आधार प्रमाणन एवं ई-केवायसी जरुरी कर दिया गया है तथा सभी भूमि या सम्पत्ति के लिये विशिष्ट आईडी नंबर यानि यूनिक लैंड आईडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग होगा। इसके अलावा, सम्पत्ति के रजिस्ट्रीकरण में लाईव या रिकार्डेड्वीडियो से पहचान का भी उपबंध किया गया है जिससे पक्षकारों के पंजीयन कार्यालय में भौतिक रुप से आने की जरुरत नहीं होगी। इसी प्रकार, अब ई-स्टाम्प में उसकी सत्यता की पहचान के लिये क्युआर कोड भी होगा।
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