तत्कालीन नायब तहसीलदार और पटवारी समेत सात पर एफआईआर हुई दर्ज
एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री के मामले में ...
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंगला द्वारा जारी किए गए शिकायती आवेदन पर सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम वरखेड़ी में एक ही जमीन को दो बार बेचने और रजिस्ट्री कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व नायब तहसीलदार, पटवारी समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। प्रकरण में रिटायर्ड आर्मीमैन समेत 13 अन्य किसान धोखाधड़ी के शिकार हो गए थे।
जानकारी के अनुसार भारतीय रक्षा विभाग (मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस) से रिटायर्ड आर्मीमैन और किसान बैरागढ़ निवासी विश्वदेव शर्मा ने वर्ष 2017-18 में गांव बरखेड़ी में 60 डिमीमल जमीन ग्राम पांगरी के सुनील राठौर, राहुल राठौर और ग्राम बरखेड़ी के महेश शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा से ली थी। जिसका बाद में वर्ष 2019 में पता चला कि उनके द्वारा खरीदी गई 60 डिसीमल जमीन पर भोपाल निवासी मृदुला शर्मा पत्नी दुर्गाप्रसाद शर्मा ने अपना दावा पेश किया गया। इस मामले में प्रशासन की जांच में पता चला कि बरखेड़ी के भूमाफिया गिरोह ने 13 किसानों को पहले से बेची हुई जमीन दोबारा बेच दी थी।
इस धोखाधड़ी में बैरागढ़ निवासी आर्मीमैन विश्वदेव शर्मा भी साल 2018 में जमीन खरीदने के झांसे में आ गए थे। शिकायत उपरांत इस मामले में जांच उपरांत तत्कालीन एसडीएम नितिन कुमार टाले ने 12 दिसंबर 23 को बरखेड़ी के जमीन विके्रता महेश शर्मा सहित राजस्व विभाग के दोषी लोगों पर एफआईआर कराने के आदेश जारी किए थे।
सात लोगों के खिलाफ एफआईआर
एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंगला द्वारा जारी किए गए शिकायती आवेदन पर तत्कालीन नायब तहसीलदार राजेन्द्र पंवार, पूर्व पटवारी स्व. शिवरानायण सोनगरा, भूमाफिया-वरखेड़ी निवासी स्व. रामप्रसाद और उनके चार पुत्रों महेश शर्मा, जुगल किशोर, अनोखी लाल, लोकेश शर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआईआर कायम कर जांच शुरू कर दी है।
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