किसान को Ekyc कराना है अनिवार्य, नहीं तो नहीं मिलेगा शासन की योजनाओं का लाभ
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। म.प्र.शासन की भूमि संबंधी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा कृषि भूमिधारकों/किसानों को अपनी भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-के.वाय.सी. (E-KYC) अनिवार्य किया गया है। इस हेतु ग्राम के समस्त किसानों को सूचित किया जाता है कि ग्राम की कृषि भूमि के रिकार्ड में र्ज समस्त किसानों / भूमिस्वामियों अर्थात सभी खातेदार / सहखातेदारकों को को समग्र, पोर्टल के माध्यम से अपने समग्र आई.डी. तथा भूमि को अपने आधार नंबर के साथ ई-के.वाय.सी. (E-KYC) अनिवार्य रूप से करवायें।
इस के लिए किसान पावती (ऋण पुस्तिका) / आधार कार्ड / समग्र आई.डी. इन दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर पर तत्काल ई-के. वाय.सी. (E-KYC) करायें। यह ई-के.वाय.सी. (E-KYC) नहीं कराये जाने की स्थिति में आगामी समय में आपको भूमि से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा।
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