अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा : घायल दोस्त को शराब पिलाने के बाद उसके रूपये चुराने पर हुए विवाद में दोस्त ने ही कर दी हत्या

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हरदा (सार्थक जैन) । जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली में पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के पदस्थ होने के बाद काफी सुधार आया है ओर लगातार गंभीर मामलों का तत्परता के साथ खुलासा भी हो रहा है । ऐसे ही एक अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक श्री चौकसे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग हरदा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन हरदा निरीक्षक संतोष सिंह चौहान एवं टीम व्दारा अंधे कत्ल के आरोपी को मात्र 48 घंटो के अंदर गिरफ्तार किया गया। जिसका जिला पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता रखकर अंधे कत्ल का खुलासा किया।

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घटना का संक्षिप्त विवरण  मृतक अशोक मोहे पिता मांगीलाल मोहे उम्र 50 साल निवासी शिवपुर जिला नर्मदापुरम् हाल प्रताप कालोनी हरदा का दिनांक 21.08.2024 को सुबह करीबन 12.00 बजे छीपानेर रोड पर अपनी स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाने से सामान्य चोट लगने के कारण जिला चिकित्सालय में ईलाज हेतु राहगीर व्दारा भेजा गया जिसका मेमो अस्पताल चौकी में प्राप्त होने पर जाँच की गई ।

मृतक अस्पताल से बिना बताये अपने परिचित मित्र तरूण मराठा के माध्यम से प्रायवेट ईलाज हेतु सिटी अस्पताल हरदा आ जाता है । जहाँ करीबन दोपहर 02.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक ईलाज करवाता है। उस दौरान मृतक के अन्य दो मित्र रामविलास मीणा एवं मुकेश मीणा आ जाते है। जो मृतक को अपनी मर्जी से डिस्वार्ज कराकर मृतक के किराये वाले मकान प्रताप कालोनी ले जाते हैं।

दिनाँक 22.08.24 को सूचना कर्ता तरूण मराठा पिता राजू मराठा निवासी हरदा व्दारा थाना पर सूचना दी गई की अशोक मोहे अपने किराये के मकान पर मृत पडा है उक्त सूचना उसे पूजा धार्मिक व्दारा बतायी गई है। सूचना कर्ता की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिविल लाईन हरदा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचॅकर घटना की तस्दीक किया पाया कि अशोक मोहे अपने कमरे में मृत अवस्था में पडा हुआ था। सूचना सही पाये जाने पर सूचना कर्ता तरूण मराठा की रिपोर्ट पर मौके पर मर्ग क्रमांक 00/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत कायम कर जाँच में लिया गया।

दौराने जाँच के देहाती मर्ग उपरांत मृतक के शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत थाना सिविल लाईन हरदा पर असल नम्बर 46/24 धारा 194 बी. एनएसएस का दिनांक 23.08.24 को कायम कर जाँच में लिया दौराने जाँच पाया गया कि मृतक अशोक मोहे का छीपानेर रोड पर दिनाँक 21.08.2024 को अपनी स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था जिसका ईलाज जिला विक्तसालय एवं सिटी अस्पताल हरदा में कराया गया उक्त दिनाँक को ही मृतक को शाम करीबन 07.00 बजे उसके मित्र रामविलास मीणा एवं मुकेश मीणा उसके किराये के कमरे पर लेकर आ जाते हैं!

उक्त दिनाँक को तीनो वहीं पर रात करीबन 11.00 बजे तक शराब पीते है और रात के 11.00 बजे रामविलास मीणा अपने घर छीपानेर रोड चला जाता है रामविलास मीणा का साला मुकेश मीणा मृतक अशोक मोहे के साथ वहीं पर रात में सो जाता है अगले दिन दिनांक 22.08.24 को सुबह करीबन 08.00 बजे रामविलास मीणा अशोक मोहे के कमरे पर आ जाता है फिर तीनो मिलकर शराब पीते है रामविलास मीणा मृतक अशोक मोहे करीबन 75000/- रूपये जो दो अलग-अलग गड्डीयो में सीमेंट की खुली अलमारी में रखे हुये स्वंय रख लेता है!

इसी रूपयो को वापस मांगने की बात पर से अशोक और रामविलास का झगडा होने लगता है अशोक मोहे रामविलास के मुँह में लात मारता है जिससे उसका दांत टूट कर वहीं गिर जाता है झगडा और बढ़ जाता है रामविलास मीणा पास में ही रखे छोटे गैस सेलेण्डर से अशोक मोहे के सिर पर प्राणघातक चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर देता है। और दोनो आरोपी रूपये बांट कर वहाँ से कमरे का दरवाजा लगाकर फरार हो जाते है। जाँच पर पाया गया कि मृतक को एक्सीडेंट में सामान्य चोट थी किंतु घटना के समय पी. एम. रिपोर्ट में मृतक को गहरी एवं काफी लंबी सिर में चोट थी घटना से कुछ समय पूर्व ही फरियादि व्दारा दोनो आरोपी गणो को मृतक के साथ कमरे में शराब पीते हुये देखा गया था घटना के समय सीसीटीव्ही फुटेज एवं साक्षी गणो के कथनो से मृतक की मौत सामान्य परिस्थितियो से भिन्न मृत्यु होना पाया गया।

दौराने मर्ग जाँच पर थाना सिविल लाईन हरदा पर दिनांक 26.08.24 को धारा 103,3 (5) बी, एन, एस एवं 3(2)(v) SC/ST ACT का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी गणो को मुखबिर सूचना पर अभिरक्षा में लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी गण 1. रामविलास मीणा पिता कन्हैयालाल मीणा उम्र 38 साल निवासी बडी नहर के पास अलकापुरी कालोनी डगावानीमा रोड जिला हरदा एवं 2. मुकेश मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा उम्र 35 साल निवासी ग्राम बोरीसराय थाना नया हरसूद जिला खण्डवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय व्दारा दो दिवस का पी.आर स्वीकृत कराकर आरोपी गणो के कब्जे से 21500/- रूपये नगद आरोपी रामविलास मीणा एवं मुकेश मीणा की खून आलूदा शर्ट, एक गैस स्लेण्डर, एक टूटा हुआ दांत, मृतक का मोबाईल, आरोपी मुकेश मीणा के कब्जे से एवं मुकेश मीणा का पेटं, व रामविलास मीणा का मोबाईल, जप्त किया गया। एवं शेष रकम आरोपी रामविलास मीणा व्दारा अपने बैंक खाते में जमा करना स्वीकार किया गया।

मामले में इनकी रहि उल्लेखनीय भूमिका : निरीक्षक संतोष सिंह चौहान, उनि अरबिंद दीक्षित, उनि प्रकाश सोलंकी, उनि मनीष चौधरी, उनि सोहन सिंह, उनि गंगाराम सल्लाम, सूबेदार उमेश ठाकुर (सायबर सेल), प्रआर 26 ब्रजेश साहू, प्रआर 38 प्रवीण रघुवंशी, प्रआर 24 कुलदीप भदोरिया, आरक्षक 206 उमेश पवांर, आरक्षक 75 प्रदीप मालवीय, आरक्षक 237 राहुल वर्मा, आरक्षक 361 सुनील शर्मा, आरक्षक मनोज (सायबर सेल) महिला आरक्षक 245 मीना उईके, आरक्षक चालक 232 सचिन चौधरी सैनिक 46 संतोष ओझा, सैनिक 106 तुलसीराम की रही।

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