मोबाईल टावर से रेडिएशन निकलने के बारे में वर्कशाप होंगी, अब नहीं लगेगा संपत्ति कर
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदेश भर में लगाये जा रहे मोबाईल टावर से इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडिएशन निकल रहा है। हालांकि इसकर उत्सर्जन मानक स्तर का ही है। जिला कलेक्टर टावर लगाने की अनुमति तो दे देते हैं, परन्तु उनके नीचे के अधिकारी पब्लिक ओपिनियन के आधार पर स्थगन आदेश जारी कर देते हैं। यह तथ्य राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित स्टेट ब्राण्डबैंड कमेटी की बैठक में आया है। कमेटी ने निर्देश दिये हैं कि राज्य में दूरसंचार विभाग द्वारा नियमित इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडिएशन के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये वर्कशाप आयोजित की जाये।
नहीं लगेगा सम्पत्ति कर :
स्टेट ब्राडबैंड कमेटी की बैठक में बताया गया है कि दूरसंचार संरचनाओं की सरकारी एवं निजी भूमियों/भवनों पर स्थापना पर स्थानीय निकाय द्वारा सम्पत्ति कर नहीं वसूला जा सकेगा तथा इसका प्रावधान टेलीकाम पालिसी में केंद्र सरकार ने कर दिया है।
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