मध्यप्रदेश में सरकार की परमिशन के बिना CBI नहीं कर पाएगी जांच, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मामले में लेनी होगी अनुमति
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
भोपाल। सीबीआई को अब मध्य प्रदेश में जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए उन्हीने राज्य सरकार की अनुमति की जरुरत होगी। बिना लिखित अनुमति के बिना वे जांच नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग किया है। जिसके बाद गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
राज्य सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग के सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने आदेश कर दिया है। सरकार का नया आदेश 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निजी, सरकारी और अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी।
सिर्फ राज्य कर्मचारियों पर नियम होगा लागू
प्रदेश की सीमाक्षेत्र में कार्य कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी। केंद्र के कर्मचारियों की जांच करने से पहले सरकार से लिखित अनुमति की जरूरत नहीं होगी। यह सिर्फ राज्य शासन के कर्मचारियों पर लागू होगा।
इसमें कुछ नया नहीं पहले भी ऐसे होता था
नए कानूनों के तहत ये अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले भी राज्य शासन के कर्मचारियों पर कार्रवाई से – पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों को अनुमति लेनी पड़ती थी। जबकि केंद्र के – कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता होती है। -गौरव राजपूत, सचिव, गृह विभाग
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