फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला शाखा प्रबंधक ओर पर्यवेक्षक को 4-4 साल की जेल

फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला शाखा प्रबंधक ओर पर्यवेक्षक को 4-4 साल की जेल

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लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला हरदा ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शाखा प्रबंधक ओर पर्यवेक्षक को 4-4 साल की सश्रम कारावास व 10000-10000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में आरोपी रामचंद्र पिता बाबू लाल तिवारी, उम्र 53 वर्ष, नि वासी- रहटगांव जिला हरदा एवं ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 51 वर्ष, निवासी-गुर्जर छात्रावास के पास टिमरनी, जिला हरदा थे।

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मामले की पैरवीकर्ता आशाराम रोहित, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष ने लिखित में शिकायत आवेदन थाना रहटगांव पर दिया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था 2004-2005 फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई एवं 22,71,228/-रूपये व 50 पैसे का गबन विशेष अंकेक्षण में पाया गया। जांच में आरोपी रामचंद्र तिवारी शाखा प्रबंधक रहटगांव, ओमप्रकाश चौहान पर्यवेक्षक आलमपुर, की सहभागिता पाई गई, इन लोगो ने किसानों के साथ धोखा धड़ी करके उक्त राशि का गबन किया। लिखित शिकायत जांच पर से उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना रहटगांव द्वारा दिनांक 08-06-2011 को अपराध क्रमांक 118/2011 por 409,420,34 भादवि. 11,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कायम कर प्रकरण विवेचना  में लिया गया।

उक्त प्रकरण में पैरवी आशाराम रोहित, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा द्वारा की गई। दिनांक 14-08-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपी 1. रामचंद्र पिता बाबू लाल तिवारी, उम्र 53 वर्ष, 2. ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 51 वर्ष, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ग) एवं भादवि की धारा 409,420,34 में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000-10000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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