गड़बड़ियों के आरोप में कलेक्टर ने की कार्रवाई, RCMS में ऑनलाइन दर्ज नहीं किया प्रकरण, सस्पेंड

गड़बड़ियों के आरोप में कलेक्टर ने की कार्रवाई, RCMS में ऑनलाइन दर्ज नहीं किया प्रकरण, सस्पेंड

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लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। राजस्व प्रकरण को आरसीएमएम पर ऑनलाइन दर्ज नहीं करने और अन्य गड़बड़ियों के आरोप में कलेक्टर आदित्य सिंह ने संदीप कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन (प्रवाचक) अपर कलेक्टर आफिस को निलंबित कर दिया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार संदीप ने राजस्व प्रकरण को आरसीएमएस पर ऑनलाईन दर्ज नहीं की। दायरा पंजी में प्रकरण को बी-121 मद में दर्ज किया गया जबकि इसे अ-67 मद में दर्ज करना था। इसके अलावा दायरा पंजी व जुर्माना पंजी में राजस्व वर्ष में अंतर पाया गया। यह प्रकरण बिना पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में लाए अभिलेखागार के रिकार्ड रूम में जमा कर दिया गया। 

आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव की आचार संहितालागू होने के बावजूद शर्मा ने हड़िया बैराज परियोजना में भू- अर्जन संबंधी विज्ञापन प्रकाशन राजस्व प्रकरण क्र. 0001/अ- 82/2023-24 में एसडीओ (राजस्व) की आदेशिका दि.18 मार्च 2024 अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के लिए बिना कलेक्टर के अनुमोदन के प्रकाशन की नस्ती पेश की। यह कलेक्टर न्यायालय में 27 मार्च को पेश की गई। जिस पर 29 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण कलेक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामान्य निर्वाचन कार्यर्यालय हरदा रहेगा।

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