भोपाल। राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने सभी मंडी सचिवों को हिदायत जारी कर कहा है कि मंडी प्रांगण में कमीशन एजेंट द्वारा सिर्फ व्यापारी से 2 प्रतिशत की दर से कमीशन लिया जा सकता है तथा विक्रेता कृषक से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जा सकता है। इस प्रावधान का पालन न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें मंडी बोर्ड के आंचलिक अधिकारी भी शामिल किये जायेंगे।
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